रायपुर। छत्तीसगढ़ के एनटीपीसी कोरबा में वित्त एवं लेखा विभाग के डिप्टी मैनेजर जयदीप दास को धोखाधड़ी मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर एक करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने दूसरे के नाम पर कमीशन लेकर उनके खाते में जमा करवाया और कंपनी को एक करोड़ 65 लाख 83 हजार रुपए का चूना लगाया था। स्पेशल जज आॅफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रॉयल आॅफ सीबीआई के न्यायाधीश पंकज कुमार जैन यह फैसला सुनाया है। अभियुक्त जयदीप दास को धारा 420 में 5 साल, एक लाख जुर्माना, धारा 468 में 5 साल, एक लाख जुर्माना, धारा 471 में दो साल, एक लाख जुर्माना तथा भ्रष्टाचार निवारण अनियम 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत 7 साल और 97 लाख जुर्माना से दंडित किया। एक-एक लाख जुमार्ना ना देने पर एक-एक माह और 97 लाख जुर्माना ना देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह है पूरी कहानी
एनटीपीसी कोरबा के वित्त विभाग में जयदीप दास (55) डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वह एफएलसी का कार्य देखता था। उसने 21 एफएलसी एनटीपीसी की ओर से एसबीआई बालको टाउनशिप से फॉरेन सप्लायर्स के पेमेंट के लिए खोली, जो कि पूर्व से ही समय बाधित हो चुकी थी। कालातीत होने के कारण उनके संबंध में भारतीय एजेंट्स को कोई कमीशन नहीं दिया जा सकता था।
Tuesday, September 12, 2017
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Author: Sadbhavna News verified_user
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