कड़ी सुरक्षा के बीच होगी भारत-पाकिस्तान की जंग, दुबई पुलिस की गाइडलाइन जरूर पढ़ लें
एशिया कप 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आज दुबई के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच खिताब के लिए जंग होगी। दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों को इस हाई वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार है। मैच के दौरान मैदान के साथ ही स्टैंड में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए दुबई पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है।

9 सितंबर को 8 टीमों के बीच शुरू हुआ एशिया कप 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आज दुबई के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच खिताब के लिए जंग होगी। दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों को इस हाई वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार है।
मैच के दौरान मैदान के साथ ही स्टैंड में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए दुबई पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। दुबई इवेंट्स सुरक्षा समिति ने इस बड़े मुकाबले के लिए स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर की घोषणा की है।
भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव
कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में मैच के दौरान दर्शकों से लेकर प्लेयर तक में भावनाओं के उफान आ सकता है। मुकाबले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारी दर्शकों, खिलाड़ियों और स्टेडियम सुविधाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त एहतियात बरत रहे हैं।
इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आयोजकों ने कहा है कि टिकट धारकों का सहयोग सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्रशासन ने फैंस से जल्दी पहुंचने, सुरक्षा जांच में सहयोग करने और देरी से बचने के लिए स्टेडियम के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।
टिकट होल्डर्स के लिए मुख्य दिशानिर्देशमैच शुरू होने से कम से कम तीन घंटे पहले पहुंचें।
एक वैलिड टिकट पर एक एंट्री; रीएंट्री की अनुमति नहीं है।
स्टीवर्ड के निर्देशों और सभी पोस्ट किए गए संकेतों का पालन करें।
केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही पार्क करें और सड़कों पर रुकने से बचें।
निषिद्ध वस्तुओं की सूची का पालन करें।
निषिद्ध वस्तुएं और व्यवहारआतिशबाजी, फ्लेयर्स, लेजर पॉइंटर्स और कोई भी ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री।
नुकीली वस्तुएं, हथियार, जहरीले पदार्थ और रिमोट से नियंत्रित उपकरण।
बड़े छाते, कैमरा ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक और अनऑथराइज्ड प्रोफेशनल फोटोग्राफी।
आयोजक द्वारा अप्रूव नहीं किए गए बैनर, झंडे या संकेत।
पालतू जानवर, साइकिल, स्केटबोर्ड, स्कूटर और कांच की वस्तुएं।
कोई भी ऐसा कार्य जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालता हो, व्यवस्था को बाधित करता हो, या घृणा या नस्लवाद को बढ़ावा देता हो।
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